समाहरणालय संवाद कक्ष में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नीलाम पत्र वाद से संबंधित सभी योजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की गयी। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण थे।
आनलाइन म्यूटेशन की धीमीगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए सभी अचंलाधिकारी को सख्त लहजे में आगामी एक माह के अंदर इसे शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आन लाइन म्यूटेशन के बैक लाग से स्पष्ट है कि आप लोगों द्वारा अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है, इस लिए इसे गंभिरता से लें और सभी बैक लाॅग को समाप्त करें ।वहीं अभियान बसेरा के तहत परिमार्जन प्लस के सभी सुयोग्य लाभार्थियों को शत प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराएं। ई-मापी आवेदन की भी जांचोपरांत शत प्रतिशत निष्पादन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी से कहा कि अब भी कई भूमि विवाद से संबंधित कई मामले जिला स्तर तक पहंुच रहे हैं, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अंचल स्तर पर सप्ताह में कम से कम दो दिन कोर्ट करें और भूमि विवाद से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करें। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को जिलाधिकारी ने कहा कि म्यूटेशन अपील तथा बीएलडीआर के लंबित मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन करें तथा उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं। अगली बैठक में यदि पूर्व के बैक लाॅग के निष्पादन की रिपोर्ट अच्छी नहीं रही तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा पशु चिकित्सालयों के जीमन अधिग्रहण संबंधित मामलों को जिलाधिकारी ने गंभिरता से लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा पशु चिकित्सालयों को अपने भवन में हस्तांतरित करना है, इसके लिए जमीन को चिन्हित करें और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। जमीन चिन्हित होते ही उस पर भवन निर्माण कार्य संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने सभी जमाबंदी जमीन को आधार सिडिंग कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी इसे अपने स्तर से शीघ्रताशीघ्र आधार सिडिंग कराएं तथा इसकी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी राजस्व कर्मचारियों को रैयतों से मिलकर जमाबंदी जमीन के आधार सिडिंग का कार्य कराएं ताकि बिचैलियों के माध्यम से फर्जीवाड़ा न हो।
नीलाम पत्र वाद में बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन कोर्ट करने तथा अधिक से अधिक लंबित वादों के निष्पादन कराने का निर्देश दिया। इसके अलावे अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए सभी लंबित मामलों के शत प्रतिशत निष्पादन का निर्देश दिया गया।