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Munger News बाल कल्याण समिति की बैठक में सिविल सर्जन के वेतन पर रोक,

किशोरों के स्वास्थ्य व शिक्षा पर जोर

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक गुरुवार को समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में 9 सूत्री एजेंडे पर चर्चा की गई।

बैठक में सिविल सर्जन की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मत्स्य एवं श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को शत प्रतिशत क्रियान्वयन और अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

पर्यवेक्षण गृह से संबंधित समीक्षा में जिलाधिकारी ने हर माह किशोरों की स्वास्थ्य जांच हेतु कैंप लगाने, चिकित्सक की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, परिसर की स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। साथ ही किशोरों के लिए कंप्यूटर शिक्षा हेतु शिक्षक की नियुक्ति करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि गृह में आवासित किशोरों को शिक्षित व प्रशिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(सी) के तहत निजी विद्यालयों में अधिकाधिक नामांकन के लिए प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।

बैठक में बाल श्रमिक पुनर्वास हेतु राहत राशि का शत प्रतिशत भुगतान, तथा जिला बाल संरक्षण इकाई अंतर्गत संचालित योजनाओं—मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, परवरिश व प्रायोजन कार्यक्रम—का नियमित प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया गया।

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