क्राइमलोकल न्यूज़
उत्पाद अधिनियम मामले में दोष सिद्ध, अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना,

उत्पाद अधिनियम के एक मामले में माननीय न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। जमालपुर थाना कांड संख्या-154/2021, दिनांक 03 अगस्त 2021, धारा 30(ए)/32 उत्पाद संशोधन अधिनियम-2018 के तहत आरोपित अभियुक्त संतोष कुमार, पिता अरविन्द बिन्द, निवासी सदर बाजार गली नंबर-02, मोहनपुर, थाना जमालपुर, जिला मुंगेर को दोषी करार दिया गया।
मामले की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम, मुंगेर की अदालत में हुई। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 30(ए)/32 उत्पाद संशोधन अधिनियम-2018 के अंतर्गत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये (₹1,00,000) जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस निर्णय को अवैध शराब कारोबार और उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।




