क्राइमलोकल न्यूज़

उत्पाद अधिनियम के मामले में दो अभियुक्तों को 5-5 वर्ष कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना

कोतवाली थाना कांड संख्या 402/2021 से जुड़े उत्पाद अधिनियम के एक मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय, मुंगेर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने धारा 30 (b) उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
मामले में अभियुक्त संख्या 01 लालू यादव, पिता स्व. देवी यादव, साकिन– लालदरवाजा, थाना– कोतवाली तथा अभियुक्त संख्या 02 पिंटू कुमार पासवान, पिता निर्मल पासवान, साकिन– छोटी केलवारी, थाना– कोतवाली, जिला– मुंगेर को दोषी पाया गया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि अदा नहीं की जाती है, तो उन्हें जुर्माने के बदले अतिरिक्त 6-6 माह का कारावास भुगतना होगा।
गौरतलब है कि यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 402/2021 के अंतर्गत धारा 30 (a) उत्पाद अधिनियम से संबंधित था, जिसमें अनुसंधान एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध किए। न्यायालय के इस फैसले से अवैध शराब कारोबार एवं उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में सख्त संदेश गया है।
प्रशासनिक एवं विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय समाज में कानून के प्रति भय और जागरूकता दोनों बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!