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हत्या व आर्म्स एक्ट मामले में पाँच अभियुक्त दोषी, आजीवन कारावास की सजा,

हत्या एवं आर्म्स एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है।  मुफसिल थाना कांड संख्या-399/22, दिनांक 02 नवंबर 2022, धारा 302 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में पाँच अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में मो. खुर्शीद (पिता– अलाउद्दीन उर्फ गुलुल), मो. सिकंदर (पिता– अलाउद्दीन उर्फ गुलुल), मो. भोलू (पिता– मो. जामिल), मो. जामिल (पिता– डोमन मियां) एवं मो. मुन्ना उर्फ साबिर (पिता– कुशमान) शामिल हैं। सभी अभियुक्त मिन्नतनगर, थाना पूरबसराय, जिला मुंगेर के निवासी हैं।
मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-IV, मुंगेर की अदालत में हुई। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए धारा 302 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹5,000 (पांच हजार रुपये) जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायालय के इस निर्णय को गंभीर अपराधों के प्रति कठोर संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में न्यायिक सख्ती का संकेत मिलता है।

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