प्राचीन काली मंदिर के समीप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला, नगर परिषद ने जारी किया नोटिस

हवेली खड़गपुर। नगर परिषद हवेली खड़गपुर ने प्राचीन काली मंदिर एवं खास बाजार के निकट गैरमजरूआ जमीन पर दुकान एवं मकान निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने के मामले में श्री वेदानंद मिश्रा, पिता स्वर्गीय शिव शंकर मिश्रा, खास बाजार, प्राचीन काली मंदिर, हवेली खड़गपुर को नोटिस जारी किया है।

नगर परिषद कार्यालय, हवेली खड़गपुर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, हवेली खड़गपुर के परिवाद संख्या 9999601241225619555 एवं अंचल कार्यालय, हवेली खड़गपुर के पत्रांक 1894, दिनांक 02 जुलाई 2026 के संदर्भ में यह कार्रवाई की जा रही है। परिवादकर्ता निरंजन यादव, पिता सर्वनारायण यादव द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्राचीन काली मंदिर, खास बाजार के निकट गैरमजरूआ जमीन पर दुकान एवं मकान बनाकर अतिक्रमण किए जाने से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी।
नोटिस में बताया गया है कि उक्त मामले में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के आलोक में नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संबंधित भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने तथा नियमानुसार अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में संबंधित भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।
नगर परिषद ने नोटिस के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर नगर परिषद, हवेली खड़गपुर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखने की स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की संबंधित धाराओं के तहत सुसंगत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में होने वाली कार्रवाई के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे।
नगर परिषद की इस कार्रवाई के बाद प्राचीन काली मंदिर एवं खास बाजार के आसपास सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि नोटिस की निर्धारित अवधि में संबंधित पक्ष अपना क्या जवाब प्रस्तुत करता है और नगर परिषद आगे क्या कार्रवाई करती है।
— डॉ. सुरेश कुमार, पत्रकार
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