सदर अस्पताल परिसर से चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को सजा
मुंगेर पुलिस के प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन से दोषियों को दो माह 15 दिन का सश्रम कारावास

मुंगेर, 21 अगस्त 2026। मुंगेर पुलिस के प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप चोरी के एक मामले में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर द्वारा दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना कांड संख्या 109/2026, जी.आर. संख्या 2099/2026 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। दिनांक 04 जून 2026 को दिए गए आवेदन में बताया गया था कि सदर अस्पताल, मुंगेर परिसर से खिड़की का फ्रेम, गोदरेज का दरवाजा तथा दरवाजे का फ्रेम चोरी कर लिया गया है।
मामले में शकुल मांझी, पिता फुदो मांझी तथा अजय मांझी, पिता नाखो मांझी, दोनों निवासी लालदरवाजा चौक, थाना कोतवाली, जिला मुंगेर, को अभियुक्त बनाया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
पुलिस द्वारा मामले में साक्ष्यों का संकलन, गवाहों के बयान एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
दिनांक 21 अगस्त 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर ने धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को दो माह 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में लोक अभियोजक संजय कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। वहीं, कोर्ट नायब के रूप में म.सि./728 मुस्कान कुमारी की भूमिका रही।
मुंगेर पुलिस के अनुसार, प्रभावी अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन तथा सशक्त अभियोजन के माध्यम से अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।
— डॉ. सुरेश कुमार
पत्रकार, डिजिटल दर्पण न्यूज़




