हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास, मुंगेर न्यायालय ने सुनाया फैसला

मुंगेर, 07 अगस्त 2026। मुफसिल थाना कांड संख्या-235/2024 में माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, मुंगेर ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मो. रहमतुल्लाह उर्फ लालू एवं शबनम प्रवीण, दोनों निवासी सुजावलपुर, थाना मुफसिल, को हत्या के मामले में दोषी करार दिया।
न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही तथा पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं ₹50,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹5,000 अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
इस मामले की संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री राम सेवक मंडल ने प्रभावी पैरवी की। वहीं, त्वरित विचारण कोषांग में प्रतिनियुक्त कोर्ट नायब म.सि./635 आरती कुमारी ने न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।