राजनीति
नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने के आरोप में हवेली खड़गपुर के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर पर प्राथमिकी दर्ज

हवेली खड़गपुर (मुंगेर), 06 जून। हवेली खड़गपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से जुड़े एक मामले में नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने तथा गलत जानकारी देने के आरोप में उनके विरुद्ध हवेली खड़गपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विशाल मोहन के आवेदन पर शुक्रवार देर रात मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में कांड संख्या 200/26 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 से संबंधित एक शिकायत की समीक्षा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा की गई थी। आयोग ने मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुख्य पार्षद प्रभु शंकर ने नामांकन के समय दाखिल शपथ पत्र एवं नाम निर्देशन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का खुलासा नहीं किया था।
जिला प्रशासन द्वारा मामले की समीक्षा के बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-447 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसके उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी ने थाना को पत्र भेजकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया।
बताया जाता है कि यह मामला नगर परिषद क्षेत्र के मुलुकटांड़ वार्ड संख्या-22 की निवासी एवं पूर्व प्रत्याशी मनीषा कुमारी द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्य पार्षद ने नामांकन पत्र में अपने विरुद्ध दर्ज जमीन विवाद एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों की जानकारी छिपाई थी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई समीक्षा में भी यह तथ्य सामने आया कि नामांकन पत्र में सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। इसके बाद आयोग ने जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को मामले की समुचित जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
प्रशासनिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद मुख्य पार्षद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी के आवेदन पर मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के खिलाफ नाम निर्देशन पत्र में तथ्य छिपाने एवं धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इस घटनाक्रम के बाद हवेली खड़गपुर नगर परिषद की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मामले को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है।




